सिवनी मेडिकल कॉलेज के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी, ईओडब्ल्यू ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की

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सिवनी में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के नाम का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में आरोपी सिवनी निवासी स्पर्श उर्फ अंकुर अग्रवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला चलाया गया है। आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश जारी है।

ईओडब्ल्यू अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ने मेडिकल कॉलेज में दुकानों की नीलामी कराने और विद्यार्थियों की मेस में सप्लाई दिलाने का झूठा भरोसा देकर दो लोगों से कुल 4 करोड़ 66 लाख 68 हजार रुपये की संगठित आर्थिक धोखाधड़ी की।

यह मामला तब उजागर हुआ जब 25 सितंबर 2025 को नेहरू रोड निवासी सुयश अग्रवाल और रामकुमार सुहाने ने अलग-अलग शिकायतें ईओडब्ल्यू में दर्ज कराई। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि स्पर्श उर्फ अंकुर अग्रवाल ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी के नाम और प्रतिष्ठा का गलत इस्तेमाल कर उनसे बड़ी रकम ऐंठ ली।

ईओडब्ल्यू अब आरोपी की धरपकड़ के लिए सक्रिय अभियान चला रही है और साथ ही मामले की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस तरह के मामलों में सावधानी बरतना और किसी भी अवैध प्रलोभन से बचना आवश्यक है।

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