₹26,000 तक का जुर्माना… इस देश में अब दोपहर को शराब पीना पड़ेगा भारी!

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अगर आप थाईलैंड घूमने जा रहे हैं और शराब पीने के शौकीन हैं, तो नए नियमों से अवगत होना जरूरी है। 8 नवंबर 2025 से लागू हुए नए कानून के तहत, शराब पीने या परोसने पर प्रतिबंधित समय या निषिद्ध स्थान पर पकड़े जाने पर 10,000 baht (लगभग 26,000 रुपये या $300) का जुर्माना लगेगा।

शराब पर समय और स्थान के नियम

थाईलैंड में शराब की बिक्री सामान्य रिटेल शॉप और सुपरमार्केट में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक बैन रहती है। हालांकि, लाइसेंस प्राप्त होटल, मनोरंजन स्थल और एयरपोर्ट लाउंज इस प्रतिबंध से छूट पाए हैं। नए नियमों के अनुसार, प्रतिबंधित समय में शराब पीने या परोसने का जुर्माना सीधे ग्राहकों पर लागू होगा, जिससे बार और रेस्टोरेंट मालिक भी चिंतित हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई दुकानदार 1:59 बजे शराब बेचता है, लेकिन ग्राहक 2:05 बजे तक बैठकर पीता है, तो यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा।

उद्योग और व्यापार पर असर

रेस्टोरेंट और बार मालिकों का कहना है कि इस नए कानून से उनका व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे शराब की बिक्री में आधी तक गिरावट आ सकती है। विपक्षी पार्टी, पीपुल्स पार्टी के सांसद Taopiphop Limjitrakorn ने कहा कि यह कदम व्यापार और पर्यटन की जरूरतों के विपरीत है।

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