मौत होने तक फंदे पर लटकाएं, दो मासूमों से रे’प और एक की हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई फां’सी की सजा

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उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले की पाक्सो न्यायालय ने सात वर्ष की मासूम से दुष्कर्म एवं उसकी छोटी बहन की हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। थाना कांट क्षेत्र में 22 फरवरी 2021 को एक गांव में सात तथा पांच वर्षीय दो बहने प्राथमिक विद्यालय में नहाने गई थी।

इसी दौरान आरोपी अनिल उर्फ चमेली उन्हें बिस्किट तथा शहद का लालच देकर गांव से दूर खेतों में ले गया और बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म किया एवं उसकी छोटी बहन की हत्या कर दी। मामले में न्यायालय के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू ने आरोपी को शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई है।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्रा ने शनिवार को बताया कि थाना कांट में इस मामले की रिपोर्ट 23 फरवरी 2021 को दर्ज कराई गई थी जिसमें कहा गया था कि 22 फरवरी को आरोपी अनिल उर्फ चमेली दोनों बच्चियों को बिस्किट का लालच देकर खेत में ले गया और बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म किया जब उसने विरोध किया तो उसके सिर पर लोहे के नुकीले औजार से हमला कर उसे घायल कर दिया था।

उन्होंने बताया कि जब दोनों बच्चियों नहा कर घर नहीं आई तो परिजनों ने ग्रामीणों के साथ गांव तथा खेतों में उन्हें तलाश किया तभी गांव के बाहर छोटी बहन का शव मिला था जबकि 100 मीटर दूर सरसों के खेत में बड़ी बहन पड़ी थी जिसकी सांसे चल रही थी।

मिश्रा ने बताया कि न्यायालय के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू की अदालत मे मामला चला जिसमें उन्होंने आरोपी अनिल को फांसी की सजा सुनाते हुए आदेश में लिखा है कि आरोपी को तब तक फांसी के फंदे से लटकाया जाए जब तक उसकी मौत ना हो जाए वहीं आरोपी पर एक लाख 37 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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