जालंधर : जालंधर में स्कूल टीचर को 20 साल की सजा के साथ-साथ कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि जालंधर के एक कान्वेंट स्कूल में टीचर द्वारा पियानो सिखाने के बहानें मासूम बच्चियों का यौन शोषण करने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। जालंधर की पोक्सो एक्ट की स्पेशल जज अर्चना कंबोज ने पियानो टीचर तोबियस को 20 साल कैद के साथ 80 हजार रूपए जुर्माना लगाया है।
बता दें कि वर्ष 2024 में पियानो टीचर के खिलाफ थाना कैंट में शिकायत दी गई थी। आरोप थे कि टीचर पियानो सिखाने के बहाने बच्ची को स्कूल में बंद कैंटीन में ले जाता था और आंखो पर पट्टी बांध यौन शौषण करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद खुलासा हुआ था कि टीचर ने 2 अन्य छात्राओं के साथ भी गलत हरकत की है। मामले की पूरी जांच के बाद आज अदालत ने उसे 20 साल की सजा सुनाई है।