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नई दिल्ली
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ मानहानि के आरोपों से जुड़ी शिकायत को ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज करने के निर्णय को भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अदालत ने कहा कि मामले पर विचार की आवश्यकता है।
कोर्ट के 4 फरवरी के आदेश को दी चुनौती
अदालत ने शशि थरूर को नोटिस जारी करते हुए मामले को 16 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। साथ ही अदालत ने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में पेश करने का भी आदेश दिया। राजीव चंद्रशेखर ने ट्रायल कोर्ट के चार फरवरी के आदेश को चुनौती दी है।
ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए राजीव चंद्रशेखर की शिकायत को खारिज कर दिया था कि एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मामले में शशि थरूर को तलब करने से इनकार कर दिया था।
भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ मानहानि मुकदमा खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अदालत ने मामले पर विचार करने की आवश्यकता जताते हुए थरूर को नोटिस जारी किया और मामले को 16 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है।