उत्तर प्रदेश वक्फ नियमावली-2024 को सरकार ने नवंबर 2024 में वक्फ की विसंगतियों को दूर करने के लिए लागू किया था। नियमावली के तहत वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली के लिए आयु 18 से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई है। वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर उससे मुनाफा कमाने या फिर उसे नुकसान पहुंचाने वालों से जुर्माना भी वसूलने के साथ दोनों बोर्डों की वार्षिक रिपोर्ट विधान मंडल में रखने की व्यवस्था की गई है। बोर्ड अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया को भी नई नियमावली में संशोधित किया गया है।
नए कानून के अनुसार प्रबंधन के लिए प्रदेश की वक्फ संपत्तियों का पूरा डाटा नए सिरे से तैयार किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से कानून के प्रविधानों के तहत प्रारूप तैयार करके उसी के अनुसार रिपोर्ट मांगी जाएगी। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के मौजूदा रिकार्ड का सत्यापन भी कराया जाएगा। जिससे वक्फ संपत्तियों की एक संपूर्ण रिपोर्ट तैयार की जा सके।