‘सिर्फ हलफनामा काफी नहीं, बिना शर्त माफी मांगें’; बॉम्बे हाई कोर्ट ने इमरान खान को लगाई फटकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को पिछले महीने एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर जारी भारत छोड़ो नोटिस के मामले में कड़ी फटकार लगाई है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने विदेशी नागरिकता (OCI) नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आश्वासन या हलफनामा देना काफी नहीं होगा, अभिनेता को इसके लिए बिना शर्त माफी मांगनी होगी।
दरअसल, इमरान खान को अधिकारियों ने भारत छोड़ो नोटिस जारी किया था, जिसे उन्होंने चुनौती दी है। अभिनेता ने कोर्ट को बताया कि विरोध प्रदर्शन के आयोजकों से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने हलफनामा दाखिल करने की पेशकश की और कोर्ट से भारत में ही रहने देने की अपील की।
सिर्फ हलफनामा काफी नहीं
कोर्ट ने कहा कि सिर्फ हलफनामे से नहीं होगा, इसके लिए इमरान को बिना शर्त माफी मांगनी होगी। कोर्ट ने कहा, ‘अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में ऐसा ही काम करता, तो उसे अगली ही फ्लाइट से भारत वापस भेज दिया जाता।’
कोर्ट ने पूछा, ‘आप इतने सालों से भारत में रह रहे हैं, लेकिन इस दौरान आप कभी किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। इतने लंबे समय तक यहां रहने के बाद, अब आप विरोध प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए?’

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

