लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में 26 अक्टूबर को सुनवाई, आशीष मिश्रा ने मांगी जमानत की शर्तों में ढील

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 सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले से जुड़ी याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई कर सकता है। इस मामले में मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा ने जमानत की शर्तों में ढील देने की मांग की है। आशीष मिश्रा पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट ने पांच अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार को मुकदमे की सुनवाई के लिए नया सरकारी वकील नियुक्त करने का निर्देश दिया था।

साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश से पीठसीन अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर शीघ्र कार्रवाई करने को कहा था। तीन अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में किसानों के प्रदर्शन के दौरान आठ लोगों की मौत हो गई थी।

किसान तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे। आरोप है कि एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया। इसके बाद आक्रोशित किसानों की हिंसा में चालक और भाजपा के दो कार्यकर्ताओं की मौत हो गई।

एक पत्रकार की भी जान गई थी। मामले में अब तक अभियोजन पक्ष के 130 में से 86 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। दिसंबर 2023 में आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपितों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश सहित अन्य आरोप तय किए गए थे।

सोर्स- न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के अनुसार

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