नौरंगिया दहेज हत्या मामले में सास-ससुर दोषी करार, 9 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा
बगहा (पश्चिम चंपारण): नौरंगिया थाना क्षेत्र के जरलहिया पचुरुखा गांव में विवाहिता विनिता देवी की दहेज हत्या के मामले में अदालत ने सास और ससुर को दोषी करार दिया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए फगनी देवी और भुट्टी राय को दोषी माना। दोनों की सजा के बिंदु पर 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
किन धाराओं में दोषी पाए गए?
अदालत ने दोनों आरोपितों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2), 103(1) और 3(5) के तहत दोषी करार दिया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मामले में छह गवाहों की गवाही कराई गई थी। बचाव पक्ष की ओर से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी माना।
शादी के बाद दहेज को लेकर प्रताड़ना का आरोप
मृतका के भाई राजू राय की ओर से 1 अक्टूबर 2025 को नौरंगिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी के अनुसार, विनिता देवी की शादी करीब दो वर्ष पहले जरलहिया पचरूखा निवासी मुन्ना राय से हुई थी। शादी के समय मायके पक्ष ने फर्नीचर, आभूषण, दो लाख रुपये नकद और मोटरसाइकिल दी थी।
आरोप था कि शादी के करीब एक वर्ष बाद ससुराल पक्ष की ओर से सोने की चेन की मांग को लेकर विनिता को परेशान किया जाने लगा। संतान नहीं होने को लेकर भी उसे कथित तौर पर ताने दिए जाते थे। परिवार और रिश्तेदारों की ओर से पंचायत कर कई बार मामला शांत कराने का प्रयास किया गया था।
28 सितंबर 2025 की रात हुई थी मौत
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि 28 सितंबर 2025 की रात ससुराल पक्ष के लोगों ने विनिता के साथ मारपीट की और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को घर में छोड़कर आरोपित फरार हो गए। पुलिस ने मामले में सास और ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
मामले में पति समेत चार अन्य आरोपित अभी फरार बताए जा रहे हैं। अदालत के आदेश पर 23 सितंबर 2026 को फरार आरोपितों के घर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई भी की गई थी।
अब अदालत की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी, जिसमें दोषी करार दिए गए सास-ससुर की सजा पर फैसला सुनाया जाएगा।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

