38 साल पुरानी बैंक डकैती का फैसला: 76 वर्षीय अब्दुल समद को 13 साल की जेल, ₹16 हजार जुर्माना

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केरल के वायनाड में करीब 38 साल पुराने बैंक डकैती मामले में अदालत ने 76 वर्षीय अब्दुल समद को 13 साल की जेल की सजा सुनाई है। कलपेट्टा स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने उन्हें ₹16 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें अतिरिक्त 10 महीने जेल में रहना होगा।

मामला 8 जनवरी 1988 का है। पुलिस के मुताबिक, छह लोगों का एक गिरोह कार से नल्लूरनाड सर्विस कोऑपरेटिव बैंक पहुंचा था। आरोपियों ने बैंक के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया और एक तिजोरी, करीब एक किलोग्राम सोने के आभूषण तथा ₹5,544 नकद लेकर फरार हो गए थे।

अभियोजन के मुताबिक, घटना के दौरान शोर सुनकर बैंक पहुंचे दो लोगों पर लोहे की रॉड से हमला भी किया गया था। मामले में चार आरोपियों—सुबैर, सुरेश बाबू, अलीकुट्टी और नसीर—को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें 1993 में सजा सुनाई गई थी। एक अन्य आरोपी ओके बाबू ने 2017 में अदालत के सामने आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उसे भी सजा हुई।

अब्दुल समद लंबे समय तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा। पुलिस ने उसे अक्टूबर 2024 में गिरफ्तार किया था। इसके बाद वह न्यायिक हिरासत में रहा और उसी दौरान उसके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई हुई।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने करीब 40 गवाहों के बयान दर्ज किए। अभियोजन पक्ष ने 166 दस्तावेज और जांच के दौरान जब्त की गई 21 वस्तुओं को साक्ष्य के तौर पर पेश किया। मामले की शुरुआती जांच स्थानीय पुलिस ने की थी, जिसे बाद में जिला CBCID को सौंप दिया गया था।

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