राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए जनपद हापुड़ में एक अक्टूबर से ‘नो वैलिड पीयूसीसी, नो फ्यूल’ नीति लागू हो जाएगी।
इसके तहत बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) वाले वाहनों को जिले के किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। शासन के निर्देश पर जिला पूर्ति विभाग ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों और प्रबंधकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
वाहनों की प्रदूषण जांच कराकर वैध पीयूसीसी बनवाने की अपील
वाहन स्वामियों से अपील है कि वह एक अक्टूबर से पहले अपने वाहनों की प्रदूषण जांच कराकर वैध पीयूसीसी बनवा लें अथवा पुराने प्रमाणपत्र का नवीनीकरण करा लें। जिससे पेट्रोल-डीजल लेने में परेशानी न हो। जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार यह व्यवस्था शासन के आदेश और अपर आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग के अनुपालन में लागू की जा रही है।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

