बुकिंग के बाद भी बुजुर्ग दंपति को नहीं मिला होटल में कमरा, फैब होटल पर 30,670 रुपये का जुर्माना

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झारखंड के चाईबासा से होटल बुकिंग में लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां पहले से बुकिंग और भुगतान करने के बावजूद एक वरिष्ठ नागरिक दंपति को होटल में कमरा नहीं दिया गया। मामले की शिकायत के बाद संबंधित उपभोक्ता आयोग ने फैब होटल पर 30 हजार 670 रुपये का जुर्माना लगाया है।

जानकारी के मुताबिक, चाईबासा के एक वरिष्ठ नागरिक दंपति ने यात्रा के लिए फैब होटल में पहले से कमरा बुक कराया था। इसके लिए उन्होंने निर्धारित राशि का भुगतान भी कर दिया था। लेकिन जब दंपति होटल पहुंचे तो उन्हें बुकिंग के बावजूद कमरा उपलब्ध नहीं कराया गया।

इससे बुजुर्ग दंपति को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उनका आरोप था कि पहले से बुकिंग और भुगतान होने के बाद भी होटल की ओर से उन्हें ठहरने की सुविधा नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने मामले को उपभोक्ता आयोग के सामने उठाया।

मामले की सुनवाई के दौरान होटल की सेवा में कमी से जुड़े तथ्यों पर विचार किया गया। इसके बाद आयोग ने फैब होटल पर 30,670 रुपये का जुर्माना लगाया।

इस फैसले को उपभोक्ता अधिकारों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। होटल या किसी अन्य सेवा प्रदाता के लिए बुकिंग स्वीकार करने के बाद ग्राहक को निर्धारित सेवा उपलब्ध कराना जरूरी है।

यह मामला उन लोगों के लिए भी एक संदेश है, जो ऑनलाइन होटल बुकिंग कराते हैं। बुकिंग की पुष्टि, भुगतान की रसीद और होटल से हुई बातचीत का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि किसी तरह की परेशानी होने पर शिकायत की जा सके।

फिलहाल इस मामले में उपभोक्ता आयोग की कार्रवाई ने होटल सेवाओं में जवाबदेही और ग्राहकों के अधिकारों को लेकर एक बार फिर ध्यान आकर्षित किया है।

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