सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग सैनिकों को उनके लाभ न देने पर जताया अफसोस, सरकार को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने सैनिकों को अत्यधिक तकनीकी कारणों से दिव्यांगता का लाभ देने से इन्कार किए जाने के संबंध में रक्षा मंत्रालय की 2015 की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए इस बात पर अफसोस जताया कि सरकार ने दिव्यांग सैनिकों को पेंशन दिए जाने के खिलाफ दायर मामलों को तुरंत वापस लेने की सिफारिश लागू नहीं की है।
पीठ ने केंद्र सरकार की अपीलों को किया खारिज
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से दायर उन 271 अपीलों को खारिज कर दिया, जिनमें पूर्व सैनिकों को दिव्यांगता पेंशन देने के आदेशों को चुनौती दी गई थी।
सिफारिश को ठीक तरीके नहीं किया गया लागू’
शीर्ष अदालत ने 15 सितंबर को सुनाए गए फैसले में रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट का जिक्र किया। पीठ ने कहा कि रिपोर्ट में दिव्यांग सैनिकों के खिलाफ लंबित इस तरह की अपील को तुरंत वापस लेने की सिफारिश की गई थी, लेकिन इस सिफारिश को ठीक से लागू नहीं किया गया है।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

