Jairam Mahto समेत चार की अग्रिम जमानत पर MP-MLA कोर्ट में होगी सुनवाई, PDJ धनबाद ने केस किया ट्रांसफर

1960 Shares

झारखं‍ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) प्रमुख और डुमरी के विधायक जयराम महतो और अन्य के मामले की जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को MP-MLA Special Court Dhanbad में होगी। इसकी जानकारी महतो के अधिवक्ता शाहनवाज ने दी है।

सरकारी काम में बाधा, लोकसेवक के साथ धक्का मुक्की, गाली-गलौज करने व धमकाने के मामले में डुमरी विधायक जयराम महतो, सुशील मंडल, महेंद्र  साव और राजकुमार मंडल की ओर से सोमवार को सुनवाई के लिए धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधिश की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी।धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधिश की अदालत ने अग्रिम जमानत अर्जी को सुनवाई के लिए एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया है। अब याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।

क्या है आरोप

थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान पर 22 अगस्त 26 को बरवाअड्डा थाना में विधायक जयराम महतो , सुशील मंडल, दिलीप चौधरी, राजकुमार मंडल, जितेंद्र हजारी, अजय दास, गोलक कुमार महतो, महेंद्र साव, रंजीत कुमार साव, राजेश महतो और त्रिपुरारी पांडेय सहित अन्य समर्थकों के विरूद्ध बरवड्डा थाना कांड संख्या 146/26 दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में आरोप है कि गणेश दास को एक मामले में गिरफ्तार कर बरवाअड्डा थाना की हाजत में रखा गया था। उसकी गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद विधायक जयराम महतो करीब 40-50 समर्थकों के साथ थाना पहुंचे।

आरोप है कि विधायक ने पुलिस पदाधिकारियों से अभद्र व्यवहार किया और अपने समर्थकों से हाजत में बंद गणेश दास को बाहर निकालने के लिए कहा। थाना प्रभारी के अनुसार, समर्थक हाजत की ओर बढ़ने लगे। उन्हें रोकने के दौरान विधायक ने उन्हें धक्का दिया।

समर्थक ने मेज पर मुक्का मारकर पदनाम बोर्ड तोड़ा

प्राथमिकी में आरोप है कि विधायक के साथ आए समर्थकों ने थाना प्रभारी के कार्यालय कक्ष में पुलिस पदाधिकारियों के साथ धक्का-मुक्की और गाली-गलौज की।इसी दौरान दिलीप चौधरी ने थाना प्रभारी की मेज पर मुक्का मारा और वहां रखा पदनाम बोर्ड तोड़ दिया। पुलिस ने दावा किया है कि थाना परिसर में विधायक के समर्थकों ने हंगामा करते हुए पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डाली।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *