श्रीनगर पुलिस ने “नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान” के अंतर्गत चल रहे 100 दिवसीय अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपनी लगातार कार्रवाई जारी रखते हुए, श्रीनगर पुलिस ने एक कुख्यात ड्रग तस्कर की लगभग 1.20 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को कुर्क किया है।
थाना नौहट्टा ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए, एफआईआर संख्या 61/2019 (धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम) में शामिल एक आरोपी की अचल संपत्ति को जब्त किया।
तीन मंजिला मकान और कंक्रीट किचन ब्लॉक कुर्क
कुर्क की गई संपत्ति में एक पूर्ण रूप से निर्मित तीन मंजिला आवासीय मकान, तीन शौचालयों के साथ अलग एक मंजिला कंक्रीट रसोई ब्लाक, 09 मरला भूमि शामिल है। यह संपत्ति निसार अहमद शेख पुत्र हबीबुल्लाह शेख, निवासी कनी देवार, शेख मोहल्ला, हवाल, श्रीनगर की है।
जांच में पता चला है कि उक्त संपत्ति अवैध ड्रग तस्करी से प्राप्त धन से अर्जित की गई थी। इसके अनुसार, इस संपत्ति को एनडीपीएस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में चिन्हित कर कुर्क किया गया है।
पुलिस ने दोहराया है कि वह ड्रग तस्करी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी और आम जनता से अपील की है कि वे नशे के दुरुपयोग और तस्करी से संबंधित किसी भी जानकारी को साझा कर इस अभियान में सहयोग करें।


