मद्रास हाई कोर्ट ने ‘धुरंधर 2’ के अवैध स्ट्रीमिंग पर लगाई रोक, निर्माताओं को मिली राहत

 मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म धुरंधर 2 के अवैध प्रसारण और स्ट्रीमिंग के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) और केबल ऑपरेटरों को फिल्म के किसी भी अनधिकृत प्रसारण, स्ट्रीमिंग या कॉपीराइट उल्लंघन से रोक दिया है। यह आदेश जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति ने दिया, जो फिल्म की 19 मार्च को थिएट्रिकल रिलीज से ठीक एक दिन पहले आया है।

फिल्म के निर्माताओं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जियो स्टूडियोज ने कमर्शियल सूट दायर कर यह याचिका लगाई थी, जिसमें पाइरेसी से होने वाले अपूरणीय नुकसान की आशंका जताई गई। अदालत ने माना कि बिना रोक-टोक के अवैध प्रसारण से निर्माताओं को गंभीर क्षति हो सकती है, इसलिए अंतरिम रोक लगाई गई। हालांकि, अदालत ने यह भी शर्त लगाई कि यदि किसी वैध व्यवसायिक हित प्रभावित होता है, तो याचिकाकर्ता उसकी भरपाई करेंगे।

आदेश 15 अप्रैल 2026 तक प्रभावी

यह आदेश 15 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा, जब अगली सुनवाई होगी। फिल्म में रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त जैसे कलाकार हैं और आदित्य धर इसके डायरेक्टर हैं। यह कदम बॉलीवुड फिल्मों में बढ़ती पाइरेसी समस्या को देखते हुए समय पर सुरक्षा प्रदान करता है। फिल्म 19 मार्च को रिलीज होगी।

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