पटना हाई कोर्ट ने लव जिहाद और नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

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पटना हाई कोर्ट ने लव जिहाद, नाबालिग से दुष्कर्म और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोपों का सामना कर रहे आर्यन कुमार उर्फ आजाद उर्फ मो. आजाद की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।

एकलपीठ न्यायाधीश रमेश चंद्र मालवीय ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त पर लगे आरोप अत्यंत गंभीर हैं और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

यह मामला भागलपुर जिले के ललमटिया थाना, कांड संख्या 28/2024 से संबंधित है। अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 420 (धोखाधड़ी), 506 (धमकी) और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत मुकदमा दर्ज है।

प्राथमिकी के अनुसार, अभियुक्त ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर नाबालिग पीड़िता को अपने जाल में फंसाया और लव जिहाद की मंशा से अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर उससे शारीरिक संबंध बनाए। राज्य की ओर से दलील दी गई कि यह मामला स्पष्ट रूप से लव जिहाद की श्रेणी में आता है।

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