राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से दायर मानहानि शिकायत पर सुनवाई करते हुए भाजपा विधायक करनैल सिंह को 19 जनवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
अदालत ने करनैल सिंह की ओर से उठाए गए अधिकार क्षेत्र और सुनवाई की योग्यता से जुड़े तर्कों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
सुनवाई के दौरान करनैल सिंह की ओर से पेश वकील विनोद दहिया ने तर्क दिया कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की प्रेस विज्ञप्ति और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित थे।
अदालत की इस टिप्पणी के बाद अब मामला 19 जनवरी को विस्तृत सुनवाई के लिए आगे बढ़ेगा।

