दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली को हिंसा की ओर धकेलने के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े षड्यंत्र मामले में खालिद और इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन पांच अन्य आरोपियों को राहत दी। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और एन वी अंजारी की पीठ ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत खालिद और इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। रेखा गुप्ता ने कहा,”हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। अदालत ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।”

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दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को हिंसा की ओर धकेलने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बड़े षड्यंत्र मामले में खालिद और इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि इस मामले के पांच अन्य आरोपियों को राहत दी गई।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और एन.वी. अंजारी की पीठ ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत खालिद और इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा,
“हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। अदालत ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।”

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