राजस्थान में होटल, दुकान एवं रेस्टोरेंट में 14 साल से कम उम्र के किशोर नहीं कर सकेंगे काम, नया कानून लागू

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 राजस्थान में अब होटल, दुकान एवं रेस्टोरेंट सहित किसी भी वाणिज्यिक संस्थान पर 14 साल से कम उम्र के किशोर काम नहीं कर सकेंगे।

साथ ही 14 से 18 वर्ष तक की उम्र के किशोर अब रात की पारी में भी काम नहीं कर सकेंगे। रात की पारी में 18 साल से अधिक उम्र के युवकों को ही काम पर रखा जा सकेगा।

इसके लिए राज्य सरकार ने नया कानून लागू किया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून लागू हो गया है।

नए कानून के अनुसार 14 से 18 साल तक की उम्र के किशोरो से सिर्फ तीन घंटे ही काम करवाया जा सकेगा। सरकार ने जिला श्रम अधिकारियों को कानून की पालना सख्ती से करवाने के निर्देश दिए हैं।

श्रम निरीक्षकों को निरंतर अपने क्षेत्रों का दौरा कर यह तय करना होगा कि सरकार द्वारा तय उम्र से कम के किशोर तो काम नहीं कर रहे हैं।

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