पहलगाम में एक होटल के खिलाफ मामला दर्ज, विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी नहीं देने का आरोप

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दक्षिण कश्मीर के जिला अनंतनाग में पुलिस ने पहलगाम इलाके के एक होटल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। होटल प्रबंधन पर आरोप है कि उसने दो विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी नहीं दी, जो इमिग्रेशन और विदेशी एक्ट, 2025 का उल्लंघन है।

अधिकारियों ने बताया कि पहलगाम पुलिस स्टेशन की एक पुलिस टीम ने राफ्टिंग पॉइंट इलाके में होटलों और गेस्ट की जगहों की रेगुलर जांच के दौरान पाया कि होटल गोल्डन हेरिटेज, राफ्टिंग पॉइंट, येनर ने ज़रूरी फॉर्म-सी जमा किए बिना दो थाई नागरिकों को ठहराया था।

“यह फॉर्म, जिसे विदेशी मेहमानों को होस्ट करने वाली सभी जगहों को ऑनलाइन भरना होता है, एक्ट के तहत ज़रूरी रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन सिस्टम का एक अहम हिस्सा है।”

अधिकारियों ने कहा कि होटल ने मेहमानों के ठहरने की जानकारी छिपाई थी। इस चूक को एक गंभीर सुरक्षा चिंता और विदेशी यात्रियों की सही निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कानूनी जिम्मेदारियों का साफ उल्लंघन माना जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया, “पता चलने के बाद, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के सेक्शन 8 और 23(b) के तहत पहलगाम पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 79/2025 दर्ज की गई। आगे की जांच चल रही है।”

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