सरकारी पेंशन में नया नियम लागू: पेंशन लेनी है तो 30 नवंबर तक पूरा करना होगा ये काम…

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केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए पेंशन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब अगर किसी मृत कर्मचारी के माता-पिता दोनों 75 प्रतिशत फैमिली पेंशन लेना चाहते हैं, तो उन्हें हर साल अलग-अलग लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा। यह कदम Department of Pension & Pensioners’ Welfare ने उठाया है ताकि पेंशन सही समय और सही दर पर मिले और किसी तरह की अनियमितता न हो।

क्या बदलाव हुआ है?
पहले 75 प्रतिशत रेट वाली फैमिली पेंशन लेने वाले माता-पिता को लाइफ सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं थी। सरकार यह नहीं देखती थी कि दोनों जिंदा हैं या नहीं। इससे कई बार एक माता-पिता के निधन के बावजूद भी पेंशन 75 प्रतिशत के हिसाब से जारी रहती थी।

अब नए नियम के तहत:
दोनों माता-पिता को अलग-अलग लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
अगर एक माता-पिता का निधन हो गया है, तो अगले साल केवल जीवित व्यक्ति का सर्टिफिकेट जमा किया जाएगा।
इसके बाद पेंशन अपने आप 60 प्रतिशत पर समायोजित हो जाएगी।
अगर कोई ओवरपेमेंट हुआ है, तो उसे रिकवर किया जा सकता है।

समयसीमा और आसान प्रक्रिया
सभी पेंशनर्स को हर साल 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अगर समय पर नहीं दिया गया, तो दिसंबर से पेंशन रुक जाएगी। बाद में जमा करने पर पेंशन फिर शुरू होगी लेकिन बीच का नुकसान कट जाएगा।
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अब काफी आसान है:
जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करें और आधार से लिंक करें।
चेहरा स्कैन या बैंक/पोस्ट ऑफिस में जाकर फिंगरप्रिंट भी दिया जा सकता है।
बुजुर्गों के लिए होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है।

75 प्रतिशत पेंशन का फायदा
CCS EOP रूल्स 2023 के तहत:
अगर मृत कर्मचारी के पति-पत्नी या बच्चे नहीं हैं, तो माता-पिता को फैमिली पेंशन मिलती है।
दोनों माता-पिता जिंदा हैं तो 75 प्रतिशत, एक जिंदा है तो 60 प्रतिशत।
माता-पिता की कोई अन्य इनकम पेंशन पर असर नहीं डालती।
सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि पेंशन सही हकदार को मिले और कोई अनियमितता न हो।

क्या करना जरूरी है?
अगर आपके परिवार में कोई फैमिली पेंशन ले रहा है, तो अभी से चेक करें कि दोनों माता-पिता का लाइफ सर्टिफिकेट तैयार है या नहीं। 75 प्रतिशत पेंशन जारी रखना है तो यह स्टेप हर हाल में पूरा करना होगा।

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