PM Kisan Yojana: क्या पिता और बेटे दोनों को मिल सकते हैं ₹2,000-₹2,000? जानें क्या है नियम

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता तीन बराबर किस्तों में दी जाती है। यानी हर किस्त में ₹2,000 सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।

ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि अगर परिवार में पिता और बेटा दोनों खेती करते हैं, तो क्या दोनों को अलग-अलग ₹2,000 की किस्त मिल सकती है? योजना के नियमों के मुताबिक, PM-KISAN में किसान परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के रूप में तय की गई है। इसलिए एक ही परिवार के कई सदस्यों के नाम पर अलग-अलग लाभ लेने की स्थिति सामान्य तौर पर स्वीकार नहीं की जाती।

PM-KISAN के आधिकारिक पोर्टल पर भी स्पष्ट किया गया है कि विभाग ने ऐसे मामलों की पहचान की है, जहां एक से अधिक परिवार के सदस्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इनमें पति-पत्नी या वयस्क और नाबालिग सदस्य जैसे मामले शामिल हैं। ऐसे संदिग्ध मामलों में लाभ को भौतिक सत्यापन पूरा होने तक रोका जा सकता है।

हालांकि, केवल पिता और बेटे का अलग-अलग होना अपने आप में पर्याप्त आधार नहीं है। पात्रता का निर्धारण भूमि रिकॉर्ड, किसान परिवार की स्थिति और योजना के अन्य नियमों के आधार पर किया जाता है। खेती योग्य जमीन का रिकॉर्ड और अन्य जरूरी शर्तें पूरी करना योजना का प्रमुख आधार है।

इसके अलावा PM-KISAN के लाभ के लिए e-KYC अनिवार्य है। किसानों को अपने लाभार्थी स्टेटस और पात्रता की जानकारी आधिकारिक PM-KISAN पोर्टल के Know Your Status विकल्प से जांचनी चाहिए।

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