‘एक भी पात्र मतदाता का नाम नहीं कटेगा’, दिल्ली मतदाता सूची पर सीईओ ने दिलाया भरोसा

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दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद जारी मसौदा मतदाता सूची को लेकर उठ रहे सवालों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदाताओं को राहत देते हुए भरोसा दिलाया है।

कार्यालय ने जारी बयान में कहा कि एक भी पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं कटेगा। घर-घर सत्यापन के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरे मतदाताओं को एएसडीडी श्रेणी में चिह्नित किया गया है।

30 सितंबर तक दाखिल कर सकते हैं आपत्तियां

सीईओ ने आगे कहा, गणना प्रपत्र उपलब्ध न होने वाले मामलों को मृत्यु, अनुपस्थित/अनट्रेसेबल, स्थायी रूप से स्थानांतरित, पहले से नामांकित और अन्य पांच श्रेणियों में रखा गया है।

जिन मतदाताओं का नाम छूट गया है, वे 30 सितंबर तक दावे-आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी।

CEO कार्यालय ने कांग्रेस और आप के पत्रों का भी दिया जवाब

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से उठाई गई आपत्तियों और चिंताओं का भी जवाब दिया है। दोनों को अलग-अलग पत्र के माध्यम से उनके हर सवाल का जवाब आयोग ने विस्तार से दिया है।

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