बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पशुओं की मौत होने पर पशुपालकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की नई व्यवस्था लागू की है। इस योजना का उद्देश्य आपदा के कारण पशुधन का नुकसान झेलने वाले किसानों और पशुपालकों को राहत प्रदान करना है।
नई व्यवस्था के तहत बाढ़, आकाशीय बिजली, आगजनी, सूखा और अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के कारण पशुओं की मृत्यु होने पर निर्धारित नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। इससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलने की उम्मीद है।
आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, योजना का लाभ पाने के लिए संबंधित घटना की सूचना तय प्रक्रिया के तहत प्रशासन को देनी होगी। इसके बाद जांच और सत्यापन के उपरांत पात्र लाभार्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस पहल से पशुपालकों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई में राहत मिलेगी और उनकी आजीविका को सहारा मिलेगा।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

