इन टिप्पणियों के साथ हाई कोर्ट ने दिग्विजय सिंह की याचिका खारिज कर दी। फैसले के बाद खेल कोटे के तहत नियुक्ति पाने की उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है, वहीं अदालत ने हरियाणा सरकार की खेल ग्रेडेशन नीति को वैध ठहराते हुए उसमें हस्तक्षेप से इनकार कर दिया