हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट 29 अप्रैल को सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की छंटनी परीक्षा के खिलाफ दायर मामले पर निर्णय सुनाएगा। इस मामले में कोर्ट ने परीक्षार्थी बने शिक्षकों के परीक्षा परिणाम को घोषित करने पर रोक लगा रखी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रतिवादियों द्वारा परीक्षा का संचालन जारी रखा जा सकता है परंतु अंतिम परिणाम अदालत की अनुमति के बिना जारी नहीं किया जाएगा।
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के साथ अन्य व्यक्तियों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को उन शिकायतों पर उचित निर्णय लेने की छूट भी दी है और कहा है कि वर्तमान याचिका का कोई भी प्रभाव प्रतिवादियों द्वारा उचित निर्णय लेने में बाधक नहीं बनेगा।
सुरक्षित रख लिया था फैसला
न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ के समक्ष हिमाचल प्रदेश ज्वाइंट टीचर्स फ्रंट द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।


