उन्नाव दुष्कर्म कांड: कुलदीप सेंगर की बढ़ेंगी मुश्किलें, हाईकोर्ट के फैसले को CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

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 सीबीआई ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव दुष्कर्म कांड में निष्कासित भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने और उन्हें जमानत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी।

एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले के अध्ययन के बाद विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के जरिये फैसले को चुनौती दी है। हालांकि, सेंगर को अभी जेल में ही रहना होगा क्योंकि वह दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा भी साथ में भुगत रहा है।

पूर्व विधायक ने उम्र कैद की सजा के खिलाफ अपील की थी, जिसका सीबीआइ और पीडि़ता के स्वजनों ने जोरदार तरीके से विरोध किया था। सीबीआइ की तरफ से जारी बयान के मुताबिक एजेंसी ने इस मामले में समय पर जवाब और लिखित दलीलें दाखिल कीं।

पीड़ित परिवार ने भी सुरक्षा और धमकियों का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा इस आधार पर निलंबित की कि दोषी इस मामले में सात साल और पांच महीने की सजा पहले ही भुगत चुका है।

उन्नाव बलात्कार मामले में दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली उनकी अपील लंबित रहने तक सेंगर की सजा मंगलवार को निलंबित की गई थी। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के दिसंबर 2019 के फैसले को चुनौती दी है।

सेंगर को 2017 में नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले को उत्तर प्रदेश की ट्रायल कोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया गया था।

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