अनुपमा गुलाटी हत्‍यांकाड: पत्नी के 72 टुकड़े करने वाले पति की सजा पर बड़ा अपडेट, नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

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हाई कोर्ट ने देहरादून के चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड मामले में आजीवन की सजा काट रहे अनुपमा के पति साफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी की अपील  पर सुनवाई  की। गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने निचली अदालत के गुलाटी को आजीवन कारावास की सजा से संबंधित संबंधित निर्णय काे बरकरार रखा है।

मामले के अभियोजन के अनुसार 17 अक्टूबर 2010 को राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की निर्मम हत्या करने के साथ ही उसने शव के 72 टुकड़े कर डी फ्रिज में डाल दिया था । 12 दिसंबर 2010 को जब अनुपमा का भाई दिल्ली से देहरादून आया तब जाकर हत्या का राज खुला था।

देहरादून कोर्ट ने पहली सितंबर 2017 को राजेश गुलाटी को आजीवन कारावास के साथ ही 15 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने अर्थदंड में 70 हजार राजकीय कोष में जमा करने व शेष राशि अनुपमा के बच्चों के बालिग होने तक बैंक में जमा कराने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने इस घटना को जघन्य अपराध की श्रेणी में माना।

राजेश गुलाटी पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और 1999 में लव मैरिज की थी। पेशे से साफ्टवेयर इंजीनियर अभियुक्त राजेश गुलाटी ने इस आदेश के विरुद्ध 2017 में हाई कोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी थी। बुधवार को कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया।

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