Labour Code हुए लागू, क्या अब बढ़ जाएगी सैलरी; ग्रेच्युटी का नियम भी बदला, नौकरी करने वालों के लिए जरूरी खबर

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 केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बड़े लेबर सुधारों के तहत घोषणा की कि फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी अब पांच साल की जगह एक साल लगातार सर्विस करने के बाद ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे। सरकार ने शुक्रवार को पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत नए ग्रेच्युटी नियमों को नोटिफाई किया। इस कदम से फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स बढ़ सकते हैं और कैलकुलेशन के लिए “वेज” को कैसे डिफाइन किया जाता है, इसमें बदलाव हो सकता है।

सरकार ने शुक्रवार को यह जरूरी कर दिया कि सभी एम्प्लॉयर आज (21 नवंबर 2025) से लागू हुए चार बड़े लेबर कोड के तहत अपॉइंटमेंट लेटर जारी करें और समय पर सैलरी का पेमेंट पक्का करें। नए नियमों के मुताबिक, सभी वर्कर—जिसमें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर भी शामिल हैं—को PF, ESIC, इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट और पेंशन जैसा सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलना भी जरूरी है। नए कानून के लागू होने के साथ, महिलाओं को अब रात में और सभी तरह के कामों में उनकी सहमति और जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ काम करने की इजाजत है।

सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

कोड ऑन वेजेस, 2019 के तहत, सभी वर्कर्स को मिनिमम वेज पेमेंट का कानूनी अधिकार मिलेगा। मिनिमम वेज और समय पर पेमेंट से फाइनेंशियल सिक्योरिटी पक्की होगी। एम्प्लॉयर्स को 40 साल से ज़्यादा उम्र के सभी वर्कर्स का सालाना फ्री हेल्थ चेक-अप करवाना होगा।

नए कोड के तहत एक बड़ा बदलाव ‘वेज’ की परिभाषा है, जिसमें अब बेसिक पे, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस शामिल हैं, और कुल सैलरी का कम से कम 50% सैलरी के तौर पर गिना जाएगा।

पहले, एम्प्लॉयर अक्सर सैलरी पैकेज इस तरह बनाते थे कि बेसिक पे और DA कुल सैलरी का एक छोटा हिस्सा होता था, और बड़ा हिस्सा उन अलाउंस में जाता था जो ग्रेच्युटी या प्रोविडेंट फंड जैसे फायदों में नहीं गिने जाते थे। नए लेबर कोड के तहत, कॉस्ट-टू-कंपनी (CTC) के हर हिस्से को अब सैलरी माना जाएगा, जब तक कि खास तौर पर छूट न दी गई हो, और ज़्यादा से ज़्यादा छूट कुल सैलरी का 50% ही होगी।

अब एक साल में मिलेगी ग्रेच्युटी

‘वेज’ की परिभाषा को और भी चीजों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया है। पेमेंट ऑफ़ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत वेज की गिनती के लिए अब ग्रेच्युटी को भी गिना जाएगा। वेज की बड़ी परिभाषा का मतलब है कि ग्रेच्युटी पेमेंट को ज्यादा बेस पर भी कैलकुलेट किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों को रकम बढ़ाकर फायदा होगा। इसके अलावा, एक्सपोर्ट सेक्टर में फिक्स्ड टर्म वर्कर्स को ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड (PF), और दूसरे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलने चाहिए, यह नए नियमों में जरूरी है।

फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी अब सिर्फ एक साल की लगातार सर्विस के बाद ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अभी, कर्मचारियों को ग्रेच्युटी तब दी जाती है जब उन्होंने कंपनी छोड़ते समय लगातार पांच साल की सर्विस पूरी कर ली हो।

सिरिल अमरचंद मंगलदास की पार्टनर (हेड – सदर्न रीजन) रश्मि प्रदीप ने कहा, “नए लेबर कोड फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को उनकी सर्विस की अवधि की परवाह किए बिना ग्रेच्युटी देते हैं, जो पांच साल की जरूरत से काफी अलग है। जो ऑर्गनाइजेशन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट-बेस्ड स्टाफ पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, उन्हें पहले और ज्यादा बार ग्रेच्युटी पेमेंट करना होगा।”

“वेज” की डेफिनेशन को और भी कॉम्पोनेंट शामिल करने के लिए बढ़ाया गया है, खास तौर पर, एक्ट के तहत वेज कैलकुलेट करने के मकसद से अब ग्रेच्युटी को भी गिना जाएगा।

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