सरकार का अग्निवीरों के लिए बड़ा तोहफा: सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में 5 साल तक की छूट, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

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देश की सेवा के बाद समाज में नई भूमिका निभाने का रास्ता अब और आसान हो गया है। हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में राहत देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस निर्णय से वे युवा लाभान्वित होंगे जिन्होंने चार साल की सैन्य सेवा के बाद नागरिक जीवन में लौटकर नई शुरुआत करने की तैयारी की है।

मुख्य सचिव का आदेश
राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि हरियाणा निवासी पूर्व अग्निवीर अब सरकारी भर्तियों में आयु सीमा में छूट के पात्र होंगे। यह राहत उनकी सैन्य सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है, ताकि सेवा पूरी करने के बाद वे आयु सीमा की बाध्यता से वंचित न रह जाएं।

ग्रुप B और C पदों पर विशेष रियायत
आधिकारिक आदेश के अनुसार, ग्रुप B और ग्रुप C पदों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को तीन वर्ष की अतिरिक्त आयु छूट मिलेगी। वहीं, पहले बैच में भर्ती हुए अग्निवीरों के लिए पांच साल की विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। सरकार का यह कदम उन 2,227 अग्निवीरों के लिए राहत लेकर आया है, जो योजना के शुरुआती समूह में शामिल थे।

क्यों जरूरी था यह फैसला
हरियाणा से अब तक 7,228 अग्निवीर सेना में भर्ती हो चुके हैं – इनमें पहले बैच के 2,227, दूसरे के 2,893 और तीसरे बैच के 2,108 जवान शामिल हैं। चार साल की सेवा पूरी करने के बाद कई अग्निवीरों की आयु सामान्य भर्ती सीमा पार कर जाती है। नई नीति उन्हें सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर दिलाने और समाज में पुनर्वास का मौका प्रदान करेगी।

 सभी विभागों पर लागू होगा आदेश
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश राज्य के सभी विभागों, विश्वविद्यालयों, बोर्डों, निगमों और क्षेत्रीय कार्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। सभी अधिकारियों को इस निर्णय के पालन की सख्त हिदायत दी गई है ताकि कोई पात्र अग्निवीर इससे वंचित न रहे।

अग्निवीरों के लिए सम्मान और अवसर दोनों
राज्य सरकार का यह कदम न केवल युवाओं के लिए रोज़गार का नया द्वार खोलेगा, बल्कि देशसेवा कर लौटे इन युवाओं को सम्मानजनक नागरिक भूमिका निभाने का अवसर भी देगा। यह फैसला बताता है कि हरियाणा अपने सैनिकों के समर्पण को केवल सराहता नहीं, बल्कि उनके भविष्य की भी जिम्मेदारी उठाता है।

संक्षेप में:

-पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में 3 साल की छूट

-पहले बैच को विशेष रूप से 5 साल का लाभ

-आदेश सभी विभागों में तत्काल प्रभाव से लागू

-लगभग 7,000 से अधिक हरियाणवी अग्निवीरों को होगा फायदा

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