लाल किले के पास i20 में भयानक धमाका! आसमान में उठी आग की दीवार, सड़क पर चीख-पुकार — VIRAL VIDEO ने दहला दिया पूरा देश

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राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर की शाम लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट ने पूरे शहर को दहला दिया। इस धमाके की घटनाएं वहां मौजूद कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कीं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, धमाके वाले इलाके के दो वीडियो मिले हैं, जिनमें तेज आवाज के बाद आग और धुएं का बड़ा गुबार उठता दिखाई दे रहा है। लोग दहशत में ‘भागो-भागो’ चिल्लाते हुए दौड़ते नजर आ रहे हैं। धमाका शाम 6:52 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग के ट्रैफिक सिग्नल के पास हुआ। एक वीडियो में i20 कार में धमाका होते ही चारों ओर आग की लपटें फैल जाती हैं। दूसरे वीडियो में धमाके के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन के आसपास अफरातफरी मच जाती है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई घटनास्थल की भयावह तस्वीर
एक चश्मदीद ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि जमीन तक हिल गई। हम सब डर के मारे भागने लगे। मैं कुर्सी पर बैठा था और धमाके के झटके से तीन बार गिर गया। दूसरे प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि सड़क पर लोगों के शरीर के अंग बिखरे पड़े थे। देखकर खून जम गया। पास लगे एक सीसीटीवी फुटेज में भी एक शव कार के पास और एक सड़क पर दिखाई दे रहा है।

धमाके में 8 की मौत, 20 से ज्यादा घायल
i20 कार में हुए धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हुए हैं। धमाके की आग ने आसपास खड़ी 6 कारों, 2 ई-रिक्शा और 1 ऑटो को भी जला दिया। यहां तक कि स्ट्रीट लाइटें और लाल किला मेट्रो स्टेशन के कांच भी टूट गए। कंपन चांदनी चौक तक महसूस हुए।

जांच में बड़ा सुराग: 3 घंटे तक खड़ी थी कार
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अनुसार यह कार 10 नवंबर दोपहर 3:19 बजे सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में दाखिल हुई। 6:48 बजे पार्किंग से बाहर निकली। सिर्फ 4 मिनट बाद कार में ब्लास्ट हो गया। जांच एजेंसियों को शक है कि उसी पार्किंग में कार में विस्फोटक रखा गया था।

फिदायीन हमले का शक, आतंकी डॉक्टर उमर का नाम उभरा
सूत्रों के अनुसार, यह फिदायीन (आत्मघाती) हमला भी हो सकता है। जांच टीम को शक है कि इस कार में फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ा आतंकी डॉ. उमर मोहम्मद मौजूद हो सकता है। डॉ. उमर फिलहाल फरार है। इसकी पुष्टि डीएनए टेस्ट के जरिए की जाएगी।

इन धाराओं में केस दर्ज
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में:
– यूएपीए की धारा 16 और 18 (आतंकी गतिविधि)
– विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत केस दर्ज किया है।

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