उत्तर प्रदेश में खुली मिठाइयों पर भी लिखनी होगी ‘यूज बाई डेट’, 15 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम

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उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के लिए अहम बदलाव होने जा रहा है। राज्य में 15 अक्टूबर 2026 से बिक्री के लिए रखी और स्टोर की गई मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। यह नियम खास तौर पर खुली मिठाइयों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक इनके लिए उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करने की स्पष्ट अनिवार्यता नहीं थी।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अनुसार, मिठाई की प्रकृति और प्रकार के आधार पर उसकी उपयोग अवधि अलग-अलग हो सकती है। अलग-अलग मिठाइयों की यह अवधि एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। नई व्यवस्था के तहत ग्राहकों को मिठाई खरीदते समय उसकी उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी मिल सकेगी।

निरीक्षण में सामने आई थी समस्या

विभाग के मुताबिक मिठाई बनाने और बेचने वाले प्रतिष्ठानों में किए गए निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि कई जगह ग्राहकों को मिठाई के निर्माण और उपयोग की अवधि से जुड़ी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही थी। ऐसे में ग्राहक उसकी ताजगी और इस्तेमाल की अवधि को लेकर सही निर्णय नहीं ले पाता था।

नई व्यवस्था के बाद दुकानों और संबंधित प्रतिष्ठानों को बिक्री के लिए प्रदर्शित तथा भंडारित मिठाइयों की ‘यूज बाई डेट’ स्पष्ट रूप से बतानी होगी। इससे ग्राहक खरीदारी से पहले मिठाई की उपयोग अवधि की जानकारी हासिल कर सकेगा।

मिठाई की शेल्फ लाइफ एक जैसी नहीं होगी

खाद्य सुरक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी मिठाइयों के लिए एक समान उपयोग अवधि तय नहीं की जाएगी। मिठाई में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, बनाने की प्रक्रिया, उसके प्रकार और भंडारण की परिस्थितियों के आधार पर दुकानदार उपयुक्त ‘यूज बाई डेट’ तय कर सकेंगे। हालांकि, घोषित अवधि तक मिठाई की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित विक्रेता की होगी।

पैक्ड मिठाइयों पर पहले से ही आवश्यक लेबलिंग के तहत उपयोग या समाप्ति से जुड़ी जानकारी दी जाती रही है। अब नई व्यवस्था के दायरे में खुली मिठाइयां भी आएंगी। त्योहारों के सीजन से पहले लागू होने वाले इस नियम का उद्देश्य ग्राहकों को मिठाई की ताजगी और उपयोग अवधि के बारे में अधिक स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना है।

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