हिमाचल पंचायत चुनाव: आचार संहिता में सरकारी गाड़ियों सहित तबादलों व पदोन्नति पर रोक, सरकार पर क्या रहेंगी बंदिशें?

हिमाचल प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इसके तहत सरकार पर कई प्रकार की पाबंदियां लगाई गई हैं। सभी संबंधित पक्षों को आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आचार संहिता 31 मई तक प्रभावी रहेगी।

सरकारी वाहनों का उपयोग केवल सरकारी कार्यों के लिए किया जा सकेगा। चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों व गाड़ियों को साथ ले जाने पर रोक रहेगी।

टेंडर व भर्तियों पर रोक

नए टेंडर जारी करने, नई भर्तियों के विज्ञापनों, तबादलों और पदोन्नतियों पर रोक रहेगी। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग से मंजूरी के बाद ही तबादले और पदोन्नतियां संभव होंगी। इसके अलावा, जो भर्तियां चल रही थीं, उनके परीक्षा परिणाम भी इस अवधि में घोषित नहीं किए जा सकेंगे।

सरकारी मशीनरी के उपयोग पर प्रतिबंध

चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरी के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री, मंत्री, निगम और बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं कर सकेंगे और न ही सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपने साथ ले जा सकेंगे।

नहीं होंगे उद्घाटन, हटाने होंगे विज्ञापन बोर्ड

किसी भी योजना का उद्घाटन या शिलान्यास नहीं किया जा सकेगा। सरकारी योजनाओं के होर्डिंग और बोर्ड हटाने होंगे, और सरकारी वेबसाइट से मुख्यमंत्री और मंत्रियों के फोटो भी हटाए जाएंगे। सरकारी कार्यालयों में मुख्यमंत्री के कैलेंडर आदि को ढकने का निर्देश दिया गया है।

सरकार पर रहेंगी बंदिशें

सरकार जनता को लुभाने वाले निर्णय नहीं ले सकेगी। किसी भी प्रकार के भेदभावपूर्ण निर्णय या पक्षपात करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक स्थलों पर लगे पोस्टर-बैनर और प्रचार सामग्री को हटाना होगा। सरकारी उपलब्धियों के विज्ञापन या प्रचार अभियान पर भी रोक रहेगी।

शिकायत पर होगी अधिकारी व कर्मचारी पर कार्रवाई

राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी किसी भी दल या उम्मीदवार के पक्ष में काम नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में कोई शिकायत मिलने पर तुंरत कार्रवाई की जाएगी।

मतगणना की होगी विडियो रिकार्डिंग

मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मतदान के दिन संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की वेबकास्ट करने का भी आदेश दिया गया है।

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