बिना प्रमाणपत्र प्रैक्टिस कर रहे वकीलों पर केरल हाई कोर्ट सख्त, बार काउंसिल को दिए नाम प्रकाशित करने का आदेश
केरल हाई कोर्ट ने केरल बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि वह 2010 से 2021 के बीच नामांकित 1,157 अधिवक्ताओं के नाम प्रकाशित करे, जिन्होंने ऑल इंडिया बार परीक्षा (एआईबीई) पास नहीं की है और जिन्हें वैध प्रैक्टिस सर्टिफिकेट (सीओपी) के बिना प्रैक्टिस करते पाया गया है।
बेंच ने आदेश दिया कि यदि इनमें से किसी भी 1,157 अधिवक्ताओं ने पहले ही किसी मामले में वकालतनामा दाखिल किया है, तो रजिस्ट्रार को मामले की फाइल में उचित प्रविष्टि करनी चाहिए ताकि उस मामले की सुनवाई करने वाली बेंच अधिवक्ता की स्थिति से अवगत हो सके।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

